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एंटी पेपर लीक लॉ क्या है?

भर्ती या प्रवेश परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी के कारण भारत सरकार द्वारा एंटी पेपर लीक लॉ (पब्लिक एग्जामिनेशन बिल) बनाया गया है। पब्लिक एग्जामिनेशन और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रत्याशी एंटी पेपर लीक लॉ के बारे में यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते
एंटी पेपर लीक लॉ क्या है?
6 फरवरी 2024 को लोक सभा द्वारा एक पब्लिक एग्जामिनेशन बिल (एंटी पेपर लीक लॉ) पास की गई है, जिसके अनुसार परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी के खिलाफ़ पर कड़ी कारवाई की जाएगी।
किन परीक्षाओं के लिए एंटी पेपर लीक लॉ बनाया गया है?
  • UPSC 
  • SSC 
  • RRB 
  • इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन
  • NTA द्वारा आयोजित 
  • सेंट्रल गवर्नमेंट
एंटी पेपर लीक लॉ के फायदे
जो छात्र धोखाधड़ी से लाभ नहीं कमाना चाहते और अपने दम पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, उनको पब्लिक एग्जामिनेशन में हो रहे पेपर लीक और अनुचित व्यवहारों से छुटकारा मिलेगा।
एंटी पेपर लीक लॉ: क्या है सजा का प्रावधान?
पेपर लीक या आंसर शीट के साथ छेड़ छाड़ करने पर एंटी पेपर लीक लॉ अपराधी को कमसे कम 5 से 10 साल की जेल होगी साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुरमाना भी देना होगा।
एंटी पेपर लीक लॉ क्यों है जरुरी?
  • पेपर लीक के कारण कई छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़ 
  • अंसर शीट में गड़बड़ी से योग्य उम्मीदवार रह जाते हैं पीछे  
  • पेपर लीक हो जाने से छात्रों की तैयारी पर पड़ता बुरा असर
Credits
india.com